रायपुर जिले मे स्थित सालासार विहार परियोजना में नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण की सख्ती ,
रेरा अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन पर धारा 59 के तहत लगाई गई शास्ति ,
संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की जांच अवश्य करें नागरिक : CG-RERA ..
रायपुर, छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं में नियमों की अनदेखी करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने सख्त रुख अपनाया है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री किए जाने के मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को संपत्ति खरीदारों के हितों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिना पंजीयन भूखंडों की बिक्री पर कार्रवाई –
CG-RERA के अनुसार, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के दौरान पाया गया कि सालासार विहार परियोजना में भूमि का भूखंडों के रूप में विभाजन कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की।
क्या कहता है रेरा अधिनियम? –
रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन और विक्रय नहीं किया जा सकता। इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास कार्यों और प्रमोटर से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे सोच-समझकर निवेश का निर्णय ले सकें।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के विकास और भूखंडों की बिक्री में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करने पर संबंधित प्रमोटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
भूखंड खरीदने से पहले जरूर करें जांच –
CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले उसके रेरा पंजीयन की स्थिति की जांच अवश्य करें। खरीदार परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन करें, ताकि भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान की आशंका से बचा जा सके।
प्राधिकरण ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। नागरिक छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट [CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट](https://rera.cgstate.gov.in पर जाकर परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।