ऑनलाइन ई-टिकट की तरह काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगी बीमा सुविधा ,
डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर देना होगा अनिवार्य ..
रायपुर, रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आरक्षण काउंटर (पीआरएस) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे की यह पहल 27 अक्टूबर से शुरू होगी। अब तक यात्रा बीमा की सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही उपलब्ध थी। नई व्यवस्था लागू होने से रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं से संबंधित वित्तीय सुरक्षा का विकल्प मिल सकेगा।
रेलवे द्वारा शुरू की जा रही इस सुविधा के तहत काउंटर से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्री टिकट बनवाते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए टिकट बुकिंग के दौरान डिजिटल माध्यम से भुगतान करना और वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद यात्री बीमा सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
दुर्घटना की स्थिति में मिलेगा बीमा संरक्षण –
यात्रा बीमा के अंतर्गत रेल दुर्घटना अथवा बीमा पॉलिसी में निर्धारित अन्य आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में यात्रियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता या स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में निर्धारित बीमा लाभ शामिल हैं। इसके अलावा दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा व्यय और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए भी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा का प्रावधान है।
हालांकि, बीमा की राशि, पात्रता, मिलने वाले लाभ और दावा निपटान की प्रक्रिया संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगी। यात्रियों को टिकट बुक कराते समय बीमा संबंधी शर्तों की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।
बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल में भी मिलेगी सुविधा –
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन यात्रियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बजाय रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट लेना पसंद करते हैं।
रेलवे की इस पहल से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा का विकल्प मिलेगा। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस व्यवस्था के तहत यात्री निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे।